चंबा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने निवेश की समय अवधि पूरी होने के बाद भी राशि का भुगतान न करने पर वाली कंपनी पर शिकंजा कसा है। अदालत ने आईसेंचुरी विजन ऑर्गेनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि उपभोक्ता को 44,368 रुपये की राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित अदा की जाए।
शिकायतकर्ता पुष्पा भनोट पत्नी एके भनोट निवासी मोहल्ला हरदासपुरा, चंबा ने बताया कि उन्होंने एक निजी कंपनी में 5 मई 2011 को 30 हजार रुपये का निवेश किया। इस दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें 15 महीनों के बाद 5 अगस्त 2012 को 14,368 रुपये के बोनस के साथ कुल 44,368 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान कंपनी ने उन्हें एक चेक भी दिया।
निर्धारित समय अवधि की समाप्ति के बाद उन्होंने जब 5 अगस्त 2012 को पंजाब नेशनल बैंक में चेक लगाया तो वह अस्वीकार हो गया। इसके बाद उन्होंने कंपनी के कार्यालय में जाकर पैसे लौटाने के लिए आग्रह किया। काफी दिनों तक टाल-मटोल के बाद कंपनी की ओर से पैसे देने से मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका दी। अब इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।