चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नशेड़ी वाहन चालकों के अमूमन 150 चालान पेश हुए। इसमें से 120 चालानों के तहत 1.14 लाख रुपये जुर्माना नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात नियम तोड़ते दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंंगे।
जानकारी के अनुसार न्यायालय ने 150 मामलों में सम्मन जारी किए गए, जिन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक की अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए। हालांकि इस दौरान 30 वाहन चालक अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर सम्मन जारी किए गए।