चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को दस साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी कृष्ण चंद निवासी गनेड़ को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी राजिंद्र कुमार ने की। यह मामला 11 मार्च 2018 का है।
पुलिस एक केस के सिलसिले में तीसा गई थी। कंदला के पास पैदल गुजर रहा एक व्यक्ति पुलिस को देख कर डर गया। पुलिस ने उसे तलाशी करने के लिए रोका। तलाशी के दौरान कृष्ण चंद के बैग से प्लास्टिक के लिफाफे में रखी 2.900 ग्राम चरस मिली। बैग की गहनता से तलाशी लेने उसके भीतर पुलिस को 2.606 ग्राम चरस मिली। कुल मिला कर व्यक्ति से पुलिस को 5.506 ग्राम चरस बरामद हुई। न्यायालय में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शुक्रवार को इस मामले को लेकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।