चंबा। सनवाल पंचायत में सवा करोड़ के सेब पौधों की खरीद-फरोख्त की गड़बड़ी के मामले में निलंबन को लेकर पंचायत के प्रधान और उपप्रधान को उच्च न्यायालय से स्टे मिल गया है। इस मामले में दोनों 45 दिन तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहे। इस कारण 8 दिसंबर को उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने पंचायत प्रधान मोहन सिंह और उपप्रधान पूजा देवी को निलंबित किया था। इसके बाद दोनों ने उच्च न्यायालय में यह दलील दी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनसे कोई जवाब भी नहीं मांगा गया। इस बात को आधार बनाकर दोनों ने उच्च न्यायालय से उपायुक्त के फैसले के खिलाफ स्टे ले लिया। अब इस मामले में उपायुक्त कार्यालय की तरफ से दोनों को नोटिस भेजा गया है। जिसका जवाब उन्हें देना होगा।