चंबा। जिले में कोरोना नियमों को तोड़ने वालों पर एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, एसएचओ समेत नियुक्त अनुपालन अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह तक दुकान सील करवा सकेंगे। इसके साथ ही नो मास्क नो सर्विस के नियम का सभी दुकानदारों, कार्यालयों और बसों में पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर प्रतिष्ठान को बंद करवा दिया जाएगा।
वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। संक्रमितों के मामले घटने पर अब प्रशासन की ओर से दुकानें खोलने के लिए आठ घंटे की छूट दी गई है। फेस कवर मास्क लगाने वाले लोगों को ही सार्वजनिक, निजी बस में चढ़ने, किसी भी सेवा का लाभ उठाने और सरकारी या निजी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति होगी। यही नहीं, जिले में सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सभाएं अभी बंद रहेंगी। जिले में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को पंजीकरण करवाना होगा। उसके बाद उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि जिले में अब दुकानें सुबह नौ से सायं पांच बजे तक खुली रहेंगी। नो मास्क नो सर्विस का नियम सभी दुकानदारों, सरकारी, निजी कार्यालयों और बसों में भी लागू होगा। कोविड नियमों की अवहेलना करने पर एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, नियुक्त अनुपालन अधिकारी एक सप्ताह तक दुकान सील करवा सकता है। कहा कि कोरोना नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर 1077, 101 और व्हाट्सएप नंबर 98166-98166 पर संपर्क कर सकते हैं।