चंबा। शीतल पेय पदार्थों जैसे कोल्ड ड्रिंक, दूध, दही की कूलिंग चार्जिंग का तर्क देकर दुकानदार ग्राहकों से एमआरपी से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकते हैं। ऐसा करने पर दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। एमआरपी से अधिक दाम वसूलने संबंधी शिकायतें मिलने के बाद विधिक माप विज्ञान के सहायक नियंत्रक ने शहर में दुकानों का औचक निरीक्षण किया। सहायक नियंत्रक ने इस दौरान तीन दुकानदारों के चालान काटकर उन्हें एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में तलब कर अपना पक्ष रखने को कहा है। ऐसा न करने पर इन दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
बता दें कि दूध, दही, ब्रेड और शीतल पेय पदार्थों के एमआरपी शुल्क से अधिक दाम वसूलने संबंधी शिकायतें विधिक माप विज्ञान के सहायक नियंत्रक के पास पहुंची हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर उन्होंने वीरवार को शहर में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक नियंत्रक ने तीन दुकानदारों के विधिक माप अधिनियम 2009 के तहत चालान काटे। विधिक माप विज्ञान के सहायक नियंत्रक विजेंद्र नरयाल ने खबर की पुष्टि की है। बताया कि औचक निरीक्षण का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।