चंबा। जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल की जा रही है। संक्रमित लोगों को स्वस्थ होने के बाद एक सप्ताह तक अपने आप को आइसोलेट करना होगा। इस दौरान स्वस्थ व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलने पर मनाही होगी। पंचायत प्रतिनिधि और पटवारी सेल्फ आइसोलेट व्यक्ति पर नजर रखेंगे। ऐसे में यदि व्यक्ति सार्वजनिक स्थल या कहीं आता-जाता दिखता है तो इसके बारे में प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाएगी। बहरहाल, इस नियम की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लोग कोविड महामारी को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शासन-प्रशासन और विभिन्न विभागीय टीमें कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए दिन-रात डटी हुई हैं। लिहाजा, कोरोना संक्रमित के स्वस्थ होने के बाद भी उसे सात दिन तक सेल्फ आइसोलेट होना पड़ेगा। इस दौरान वह न तो किसी के संपर्क में आएगा और न कहीं जाएगा। नियमों की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने पर भी उसे सात दिन तक घर पर ही सेल्फ आइसोलेट होना पड़ेगा। सेल्फ आइसोलेट समय के दौरान यदि वह नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का भी प्रावधान है।