सलूणी (चंबा)। उपमंडल में आगामी आदेशों तक धारा 144 जारी रहेगी। इसको लेकर बाकायदा जिला दंडाधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक की ओर से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा को लेकर सूचित किए जाने पर उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी।
गौर रहे कि छह जून को मनोहर के लापता होने की तहरीर परिजनों ने पुलिस में दी। इसके बाद परिजन और पुलिस बल लापता युवक को तलाशने में जुट गया। नौ जून को लापता युवक का क्षत-विक्षत शव क्षेत्र के एक नाले में बोरे में टुकड़ों में मिला। इसके बाद उग्र भीड़ ने जिले की विभिन्न जगह बाजार बंद रख कर रोष प्रदर्शन किया। इसी क्रम में 15 मार्च को आक्रोशित भीड़ ने सलूणी तहसील में तहसीलदार के जरिये सरकार को ज्ञापन भेजा। आक्रोशित भीड़ ने किहार थाने में भी खूब हो-हल्ला किया। इसके बाद उग्र भीड़ ने हत्यारोपियों के दो मकानों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति के बिगड़ने पर प्रशासन की ओर से क्षेत्र में 15 जून को धारा 144 लगाई गई। इसी को अब आगे बढ़ाया गया है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया की संहिता 1993 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी के तहत 15 जून को जारी आदेश की निरंतरता में धारा 144 के प्रावधानों को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं।