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शहर में पंजीकृत 97 रेहड़ी धारक आज से लगा सकेंगे रेहड़ियां

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चंबा। जिला मुख्यालय में पंजीकृत 97 रेहड़ी धारक जिला प्रशासन के जरूरी दिशा-निर्देशों के बाद आज से अपनी रेहड़ी लगा सकेंगे। निर्देशों की अवहेलना करने वाले रेहड़ी धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। दुकानदारों के बाद अब जिला प्रशासन द्वारा शहर में रेहड़ियां लगाकर अपने परिवारों का भरण-पोषण करने वाले रेहड़ी धारकों अनुमति दी है।
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बताते चलें कि शहर के इर्द-गिर्द विभिन्न प्रकार की रेहड़ियां लगाकर 100 से अधिक रेहड़ी धारक अपना व अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी से लोगों के बचाव के चलते प्रदेश सरकार द्वारा 24 मार्च 2020 को पूरे प्रदेश भर में कर्फ्यू व लॉकडाउन लगा दिया था। जिस कारण दुकानों सहित रेहड़ी धारकों को भी अपना काम-धंधा बंद करना पड़ा। ऐसे में करीब दो माह उपरांत रेहड़ी धारकों को जिला प्रशासन ने अनुमति दी है। चंबा शहर में पंजीकृत 97 के करीब रेहड़ी धारक कुछ जरूरी शर्तों के साथ रेहड़ियां लगा कर काम शुरू कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में एक रेहड़ी से दूसरी रेहड़ी के मध्य छह फीट की दूरी होनी चाहिए। यदि दूरी कम होती है तो रेहड़ी को यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन द्वारा चौगान नंबर दो की दीवार के साथ ही रेहड़ियां लगाने के लिए जगह चिह्नित की गई है। रेहड़ी धारक बिना मास्क सामान देता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी।
एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि शहर में पंजीकृत 97 रेहड़ी धारकों को लिस्ट के मुताबिक रेहड़ी लगाने की अनुमति प्रदान की है। बशर्ते, रेहड़ियों के मध्य में छह फीट का अंतर होना चाहिए। दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर एफआईआर होगी।
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