चंबा। जिला चंबा की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के तहत भवन और अन्य निर्माण कार्यों में जुटे 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया है। श्रमिक किसी भी कार्य दिवस पर जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि जांच के दौरान कोई श्रमिक अपात्र अथवा फर्जी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूर्व में पंजीकृत श्रमिकों को भी अवगत कराया जाता है कि यदि उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा दस्तावेज जांच में गलत या फर्जी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला श्रम कल्याण अधिकारी स्वेता कुमारी ने सभी श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं सरकारी ठेकेदारों से आग्रह किया है कि केवल वास्तविक एवं पात्र श्रमिकों का ही पंजीकरण करवाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों को समय पर प्राप्त हो सके।