जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने जारी किए आदेश, तत्काल प्रभाव से लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले में 40 रनिंग टन भार क्षमता (वाहनों के भार सहित) से अधिक भार लाने से पहले सभी वाहन चालकों को संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पूर्व सूचना एवं पूर्व अनुमति लिए बिना जिले में प्रवेश नहीं मिलेगा। उपायुक्त डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 114 और 115 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। बिना पूर्व अनुमति के जिले में प्रवेश करने वाले भारी मालवाहक वाहनों को पुलिस जिले की सीमा पर रोक लेगी।
प्रशासनिक आदेश में साफ कहा गया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल भरमौर की ओर से होली क्षेत्र में एक साथ दो भारी मालवाहकों के गुजारने से बैली ब्रिज टूट गए। साथ ही होली क्षेत्र से सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और जिले के दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाली एकल सड़कों से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के साथ ही मानवीय सुरक्षा के दृष्टिगत आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में अधीक्षण अभियंता प्रदेश लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय उच्च मार्ग को जिले में सभी संवेदनशील पुलों के दोनों ओर भारी वाहन क्षमता का संकेत देने वाले साइनबोर्ड लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों में साफ किया गया है कि ट्रकों को चलाने से संबंधित एजेंसियों और संगठनों से पुलों की भार क्षमता का पालन सुनिश्चित बनाना होगा। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलों की भार वहन क्षमता से अधिक भार होने की अवस्था में लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिशासी अभियंता की ओर से निर्दिष्ट की गई सावधानियां और उपायों को सुनिश्चित करना होगा। उपायुक्त के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इन आदेशों के उल्लंघन की अवस्था में नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।