चंबा। जिले में आईटी, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिपेयर, पलंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को अपनी दुकानें सुबह 11 बजे से लेकर दो बजे तक खोलने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं हैं। ऐसे में संबंधित कार्य करने वाले लोग व्यर्थ में ही भी एसडीएम कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि, ट्रक रिपेयर की दुकानें और ढाबा खोलने के लिए एसडीएम या आरटीओ और कृषि उपकरणों, बीज और खाद संबंधी दुकानें, कृषि संबंधी उपकरणों के स्पेयर पार्ट की दुकानें कृषि उपनिदेशक की अनुमति के बाद ही खोली जा सकती है।
गौरतलब हो कि कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रशासन व विभिन्न विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदम और मुस्तैदी काबिलेतारीफ है। गौर रहे कि चंबा जिला से छह मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे। जिसमें से तीन मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं तो वहीं, जिला से महज तीन केस ही एक्टिव हैं। बहरहाल, प्रशासन ने अब विभिन्न जगहों पर धीरे-धीरे रियायत देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत कर्फ्यू ढ़ील के दौरान पहले सब्जी, राशन और दवाई की दुकानें सुबह 11 बजे से लेकर दो बजे तक खुली रखने की प्रशासन ने परमिशन दी। इसके बाद प्रशासन ने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए सोमवार और वीरवार को स्टेशनरी की दुकानें,आईटी, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिपेयर, पलंबर, मोटर मैकेनिक खोलने की हामी भरी है। ऐसे में अब लोग आईटी, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिपेयर, पलंबर, मोटर मैकेनिक की दुकानें खोलने संबंधी परमिशन के लिए एसडीएम कार्यालयों में पहुंच रहे हैं। उक्त दुकानें खोलने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं हैं।
एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि आईटी, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिपेयर, पलंबर, मोटर मैकेनिक का कार्य करने वाले दुकानदारों को किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं हैं। बशर्ते दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 11 बजे से लेकर दो बजे तक खोलें। इसके अलावा ट्रक रिपेयर की दुकानें और ढाबा खोलने के लिए एसडीएम या आरटीओ और कृषि उपकरणों, बीज और खाद संबंधी दुकानें, कृषि संबंधी उपकरणों के स्पेयर पार्ट की दुकानें कृषि उपनिदेशक की अनुमति लेनी अनिवार्य रहेगी।