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होटलों, गेस्ट हाउसों और होम स्टे में क्वारंटीन रह सकते हैं लोग

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चंबा। बाहरी राज्यों और जिलों से आने वाले सुविधा संपन्न लोग पेड क्वारंटीन के तहत होटलों, गेस्ट हाउसों और होम स्टे में अपने खर्च पर रह सकते हैं। बशर्ते उन्हें इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। जिसके लिए वे आवेदन के साथ और सियाणू हॉट लाइन नंबर पर भी आवेदन कर सकते हैं। एसडीएम की अनुमति मिलने व दिशा-निर्देश के बाद वह व्यक्ति बताए गए होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे में अपना क्वारंटीन रह सकते हैं। लोगों को होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे में रहने की एवज में उनकी जेबों पर अधिक कैंची न चले, इसके लिए जिला प्रशासन ने कमरों की दरें भी निर्धारित की हैं।
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कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते बाहरी राज्यों व जिलों में नौकरी, शिक्षा व अन्य कार्यों के लिए गए 15 हजार के करीब लोग घर वापसी कर चुके हैं। बाहर से आने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा जिला की सीमा में दाखिल होने पर बफर, संस्थागत और होम क्वारंटीन किया जाता है। बावजूद इसके यदि कोई व्यक्ति बाहर से आने के बाद बफर, संस्थागत और होम क्वारंटीन के बजाए पेड क्वारंटीन में रहना चाहता है तो इसके लिए जिला चंबा के हरेक विस क्षेत्र के तहत 58 होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे चिह्नित किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा लोगों की सहूलियत को देखते हुए ही ये पग बढ़ाया गया है। उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि जिले में 58 होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे को चिह्नित किया गया है। इनमें पेड क्वारंटीन के तहत बाहर से आने वाले लोग रह सकते हैं। लोगों की जेबों पर अधिक कैंची न चले इसके लिए बाकायदा होटलों के कमरों सहित अन्य सहूलियतों संबंधी दरें निर्धारित की गई हैं।
इतने होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे चिह्नित
विधानसभा क्षेत्र चंबा में 12, विस क्षेत्र डलहौजी में 18, विस क्षेत्र भटियात में 11, तीसा-बैरागढ़ में 9, पांगी में 4 भरमौर विस क्षेत्र में 4 होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे चिह्नित किए गए हैं।
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जिला पर्यटन अधिकारी विजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग पेड क्वारंटीन के तहत होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे में रह सकते हैं।
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