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Chamba News: गाड़ी मालिक को मुआवजा देने के आदेश

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चंबा। बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त वाहन के क्लेम और मुआवजे के रूप में 2.43 लाख रुपये की राशि की अदायगी गाड़ी के मालिक को अदा करनी होगी। इतना ही नहीं, कंपनी को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 20 हजार समेत झगड़े खर्च के रूप में 15 हजार रुपये की राशि भी अदा करने के आदेश उपभोक्ता कमीशन धर्मशाला/चंबा के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने दिए हैं।
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गाड़ी के मालिक ने उपभोक्ता कमीशन धर्मशाला/चंबा में दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 21 अगस्त 2020 में एक व्यक्ति से गाड़ी खरीदी। गाड़ी की इंश्योरेंस 21 मई 2020 से लेकर 20 मई 2021 तक वैद्य थी। इस दौरान उन्होेंने गाड़ी की आरसी अपने नाम करवाने के लिए संबंधित विभाग में अर्जी लगाई थी जिसे बाकायदा संबंधित विभाग ने 13 नवंबर 2020 को स्वीकृत भी कर लिया लेकिन 11 नवंबर 2020 को गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया कि वाहन का समयानुसार बीमा करवाया हुआ था। बीमा समयावधि में ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसके बाद बीमा कंपनी को हादसे में वाहन के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की सूचना देकर इंश्योरेंस की अदायगी की मांग की लेकिन, बीमा कंपनी ने मुआवजा देने की हामी नहीं भरी। ऐसे में थकहार कर उन्होंने उपभोक्ता कमीशन धर्मशाला/चंबा में न्याय के लिए अर्जी लगाई। कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य ने दोनों पक्षों के तर्क और तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए बीमा कंपनी की ओर से उन्हें मुआवजे के रूप में 2.43 लाख रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ अदा करने निर्देश दिए।
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