चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 379 चालान पेश हुए। इनमें 172 चालान के तहत एक लाख 23 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
साथ ही चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते दोबारा पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई करने को लेकर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चेतावनी दी। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने की सूरत में चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं। कई न्यायालय में चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में दो दिन की प्री-लोक अदालतों के तहत 379 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 172 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई।
न्यायालय ने 379 मामलों में समन जारी किए थे। इन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री-लोक अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके उपरांत भी करीब 207 लोग दो दिन की प्री अदालतों में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटारा किया जाता है।