चंबा। विद्युत उपमंडल चंबा की ओर से 784 डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर बिल जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। 15 दिन में लंबित बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को अस्थायी तौर पर काट दिया जाएगा।
इसके बाद भी जो उपभोक्ता अपना लंबित बिल नहीं चुकाएंगे, उनके बिजली कनेक्शन को बोर्ड स्थायी तौर पर काट देगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को दोबारा कनेक्शन लेने के लिए पहले लंबित बिल का भुगतान करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया से कनेक्शन के लिए औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को चार से पांच हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। इस भुगतान से बचने के लिए उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर लंबित बिल चुकाना होगा।
बिजली बोर्ड विद्युत उपमंडल चंबा के दायरे में आने वाले 784 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने बिजली बोर्ड के 48 लाख पर अपनी कुंडली मार रखी है। बोर्ड को उपभोक्ताओं से लंबित बिल के रूप में 48 लाख की वसूली करनी है। लेकिन, उपभोक्ता बिल जमा करवाने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। इसके चलते बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई का एलान कर दिया है।
बोर्ड के सहायक अभियंता राज सिंह ने बताया कि डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें 15 दिन के भीतर लंबित बिल जमा करवाने के आदेश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर उनके बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे।