चंबा। विद्युत मंडल चंबा के तहत 646 उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने नोटिस जारी किए हैं। इन उपभोक्ताओं के पास बिल के रूप में बिजली बोर्ड का 34 लाख 35 हजार 483 रुपये बकाया है। हालांकि, बोर्ड की ओर से कई बार उपभोक्ताओं को लंबित बिल का भुगतान करने के लिए सूचित किया जा चुका है। उसके बावजूद उपभोक्ता बिल जमा करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब बिजली बोर्ड ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। 646 उपभोक्ताओं को डिफाल्टर घोषित करते हुए बोर्ड ने उन्हें नोटिस थमा दिए हैं।
नोटिस के मुताबिक उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर लंबित बिल जमा करवाना होगा अन्यथा उनका बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन कटने के बाद उपभोक्ताओं को ढाई सौ रुपये के अतिरिक्त शुल्क के साथ लंबित बिल जमा करवाना होगा, उसके बाद ही उनको बिजली कनेक्शन मिलेगा।
अस्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन कटने के बाद भी जो उपभोक्ता अपना लंबित बिल जमा नहीं करवाते हैं, उनका तय सीमा अवधि के बाद स्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। उसके बाद उपभोक्ताओं को लंबित बिल तो जमा करवाना पड़ेगा ही, बल्कि उसके साथ बिजली कनेक्शन लेने के लिए सभी औपचारिकताएं दोबारा पूरी करनी पड़ेंगी। इस परेशानी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को समय रहते अपना लंबित बिजली बिल जमा करवाना होगा। बोर्ड के सहायक अभियंता राज सिंह ने बताया कि 646 डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। 15 दिन के भीतर उपभोक्ताओं को अपना लंबित बिल का भुगतान करना होगा अन्यथा उनके अस्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।