प्रशासनिक दक्षता बैठक का आयोजन मिनी सचिवालय भरमौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता करते हुए उपमंडलाधिकारी भरमौर डॉ. जितेंद्र कंवर ने अधिकारियों को क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में नेशनल हाईवे पठानकोट-भरमौर क्षेत्र के रोड साइड सरकारी व वन भूमि अधिनियम मामले की पंद्रह दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने से संबंधित निर्देश दिए। उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के तहत दस बीघा से कम वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले को वन विभाग व राजस्व विभाग गंभीरता से कार्रवाई करे। भरमौर के लाहल में दो बीघा के रकबे में निर्माणाधीन गोसदन के निर्माण प्रगति की रिपोर्ट भी तलब की गई है। इस गोसदन में 50 पशुओं के रहने की व्यवस्था होगी।
पशु पंजीकरण कार्य में विशेष कर खच्चर व घोड़ों को टैग लगाने के पशु पालन विभाग व पंचायतों को निर्देश जारी हुए हैं। भरमौर के ददवां पट्टी मार्ग की सुंदरीकरण योजना, सामुदायिक भवन व शापिंग कांपलेक्स के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि समय रहते इनका निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। भरमौर में तमाम हाइड्रल प्रोजेक्ट को एक माह के भीतर अपने कामगारों का पंजीकरण करवाना सूचित करें। अन्यथा कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आईपीएच विभाग की सीवरेज व्यवस्था पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आदेश दिए कि जीर्णोद्धार कार्य को जल्द आरंभ नहीं किया तो सीआरपीसी 133 के तहत विभाग के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा। लोनिवि लूणा से हड़सर तक क्रैश बैरियर के कार्य को 31 जुलाई तक करवाना सुनिश्चित करें। विद्युत विभाग को भी संवेदनशील एचटी लाइनों को बदलने व रखरखाव के कार्य को सात दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश हैं। इसके अलावा खाने पीने की दुकानों में खाद्य पदार्थों की बिक्री की मूल्य सूची लगाना आवश्यक किया गया है।