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चम्बा: खाद्य पदार्थों पर अंकित करनी होगी निर्माण और एक्सपायर की तारीख

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उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को औचक निरीक्षण के दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले की बेकरियों में अब बनाए जाने वाले केक, पेस्ट्री और अन्य खाद्य उत्पादों पर निर्माण और एक्सपायर की तारीख अंकित करनी होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बनने वाले मिड-डे मील का खाना बनाने वाले कर्मचारियों को फूड लाइसेंस बनवाना होगा। इसके लिए उपायुक्त डीसी राणा ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उन्होंने शुक्रवार को आयोजित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि शहर के ढाबों और रेहड़ियों में जहां पर भी खाद्य उत्पाद बेचे जाते हैं वहां पर सफाई व्यवस्था सही होनी चाहिए। इसके साथ ही गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद ही लोगों को खाने के रूप में परोसे जाएं। जिले में मौजूदा समय में दर्जनों बेकरियां और हलवाई की दुकानें हैं जहां पर कई दिनों तक मिठाई और केक सहित पेस्ट्री बेचने के लिए रखी जाती हैं। अब इन उत्पादों पर दुकानदारों को उनके बनाने और एक्सपायर होने की तारीख लिखनी होगी। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बताया कि इसके लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। जो दुकानदार इन निर्देशों की अवहेलना करेंगे उन दुकानों का निरीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर शिक्षा विभाग, व्यापार मंडल सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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