पांगी (चंबा)। विकास खंड अधिकारी पांगी योगेश कुमार ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र पांगी में अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इसमें ऋण योजना के तहत इस वर्ग के लोग 50 लाख रुपये तक ऋण 10 प्रतिशत ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं। लघु व्यवसाय योजना में दो लाख रुपये का कर्ज छह प्रतिशत ब्याज दर पर व्यवसाय हेतु प्राप्त कर सकते हैं। आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत व्यवसाय हेतु दो लाख तक का ऋण चार प्रतिशत पर व्यवसाय हेतु प्राप्त कर सकते हैं। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत 10 लाख तक का शिक्षा ऋण छह प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण की वसूली कोर्स पूर्ण होने के दो वर्ष बाद या नौकरी मिलने पर शुरू होगी।