चंबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंबा रमणिक शर्मा ने पत्नी के हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी सुभाष निवासी ग्राम लंगोई, किहार (वर्तमान में ग्राम मंडोलू, तहसील सलूणी) को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
जुर्माना न भरने की सूरत में उसे दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। वहीं, अन्य धारा में दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता जूना ने बताया कि 10 जून, 2019 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वह अपनी बेटी बीना बेगम और बहू मुमताज के साथ मंडोलू में मक्की की फसल की निराई कर रही थीं। इस दौरान आरोपी सुभाष का अपनी पत्नी भांटो से झगड़ा हो रहा था। इस बीच सुभाष ने पत्नी को धक्का देकर गिरा दिया। जिससे उसके सिर में चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इसके बाद वह अपनी बहू और बेटी के साथ स्कूल गई और शिक्षक अमर सिंह से मिलकर उन्हें घटना के बारे में बताया। अमर सिंह ने वार्ड सदस्य को सूचना दी। वार्ड सदस्य ने पुलिस को फोन किया। इस दौरान बताया गया कि सुभाष शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीटता था। आरोपी ने उस डंडे को जलाने की कोशिश की थी, जिससे वह अपनी पत्नी को पीटता था।
पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बयान दर्ज कर मामले संबंधी समस्त दस्तावेज एकत्रित कर चालान न्यायालय में पेश किया। अभियुक्त पर उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। जिला अटॉर्नी दिग्विजय सिंह राणा ने बताया कि मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 30 गवाहों से पूछताछ की और मुकदमे की समाप्ति पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।