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श्रम विभाग ने वन्य प्राणी विभाग को एक प्रतिशत चार्ज जमा न करवाने पर जड़ा नोटिस

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सुभाष कुमार अग्निहोत्री
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चंबा। श्रम विभाग ने वन विभाग विभाग को बीओसीडब्लयू एक्ट के तहत एक प्रतिशत चार्ज जमा न करवाने पर नोटिस जारी किया है। वर्ष 2016 में वन्य प्राणी विभाग के करवाए गए निर्माण कार्य की एवज में बीओसीडब्लयू एक्ट के तहत एक प्रतिशत चार्ज जमा न करवाने पर श्रम विभाग ने तलख होकर ये कार्रवाई अमल में लाई है।
श्रम विभाग ने वन्य प्राणी विभाग को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर एक प्रतिशत चार्ज की राशि जमा करवाने का समय दिया है। अगर वन्य प्राणी विभाग एक प्रतिशत चार्ज जमा नहीं करवाता है, तो बीओसीडब्लयू एक्ट के तहत विभाग को दो प्रतिशत के हिसाब से ये राशि जमा करवानी होगी। इसके साथ ही न्यायालय में केस दायर कर दिया जाएगा।
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कुल मिलाकर बीओसीडब्लयू एक्ट के तहत एक प्रतिशत का जार्च श्रम विभाग को जमा न करवाना वन्य प्राणी विभाग के गले का फांस भी बन सकता है। गौरतलब हो कि जिले में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट के तहत सभी विभागों को निर्माण संबंधी कार्यों की एवज में एक प्रतिशत का चार्ज श्रम विभाग के पास जमा करवाना अनिवार्य रहता है।
श्रम विभाग के पास जमा होने वाली ये राशि श्रमिकों के हित में खर्च की जाती है। बावजूद इसके जिले में अधिकांश विभागों को इस बारे में जानकारी नहीं है। इसी क्रम में 16 नवंबर 2016 में वन्य प्राणी विभाग के करवाए गए निर्माण कार्य की एवज में श्रम विभाग को एक प्रतिशत चार्ज की राशि जमा नहीं करवाई गई है। विभागीय सूत्र खुलासा करते है कि निर्माण कार्य के तहत वन्य प्राणी विभाग ने करीब 41 लाख 88 हजार 587 रुपये की राशि खर्च की थी।
इसकी एवज में वन्य प्राणी विभाग को करीब 41 हजार 886 रुपये जमा करवाने थे। बावजूद इसके विभाग ने ये राशि श्रम विभाग के पास जमा नहीं करवाई है। निर्धारित समय में ये राशि जमा न होने पर केस न्यायालय में भी दर्ज करवाया जा सकता है। इसके साथ ही संबंधित विभाग को दो प्रतिशत चार्ज के हिसाब से राशि जमा करवानी पड़ सकती है।
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श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि बीओसीडब्लयू एक्ट के बारे में अधिकांश विभागों को जानकारी नहीं है। यही कारण है कि सरकार के खाते में जाने वाला पैसा अटका है। इसके तहत वन्य प्राणी विभाग ने वर्ष 2016 में करवाए निर्माण कार्य की एवज में एक प्रतिशत चार्ज श्रम विभाग के पास जमा नहीं करवाया है। इसको लेकर वन्य प्राणी विभाग को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर पैसा जमा करवाने का समय दिया गया है। स
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