चंबा। जिले में 20 उद्योगपतियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी कर एनओसी लेने के आदेश जारी किए हैं। 31 मार्च को सभी उद्योपतियों की एनओसी की समयावधि समाप्त हो चुकी है। इसमें होटल संचालक और अन्य उद्योगों से जुड़े कारोबारी शामिल हैं जिन्हें अब नए साल में दोबारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी होगी अन्यथा बोर्ड उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है।
इसके लिए बोर्ड ने सभी उद्योगपतियों को चेतावनी जारी कर दी है। जिले में करीब 200 छोटे-बड़े उद्योग हैं जिन्होंने इस साल के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी है। कई उद्योगपतियों ने एनओसी लेने के लिए आवेदन भी कर दिया है लेकिन कुछ ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। इसके चलते 20 उद्योगपतियों को बोर्ड ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे समय पर एनओसी के लिए आवेदन करें अन्यथा उनके खिलाफ नई अधिसूचना के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें उन्हें जो जुर्माना लगेगा वह पहले की तुलना में काफी अधिक होगा। बोर्ड के सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि 31 मार्च को पुरानी एनओसी की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए उद्योगपतियों को दोबारा एनओसी लेना अनिवार्य है। इसके लिए सभी उद्योगपतियों को सूचना भी दे दी गई है। कुछ उद्योगपतियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।