चंबा। विद्युत उपमंडल चंबा प्रथम के तहत बिजली बिल की अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं पर बोर्ड ने शिकंजा कस दिया है।
बोर्ड ने 502 उपभोक्ताओं के कनेक्शन अस्थायी तौर पर काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन उपभोक्ताओं से 43,07,393 रुपये की राशि वसूली जानी है। इसके अलावा उन उपभोक्ताओं के भी कनेक्शन काटे जाएंगे, जिन्होंने पिछले 60 दिन से बिजली का बिल अदा नहीं किया है। चाहे उनके बिल की राशि पचास रुपये से भी कम क्यों न हाे। अस्थायी तौर पर बिजली कटने के बाद उपभोक्ताओं को 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क बिल के साथ कनेक्शन दोबारा चालू करने के लिए देना पड़ेगा। अस्थायी तौर पर कनेक्शन कटने के बाद भी कोई बिल का भुगतान नहीं करता है तो बोर्ड एक तय सीमा के बाद स्थायी तौर पर विद्युत कनेक्शन काटने के आदेश जारी करेग। यह जानकारी बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता राजीव ठाकुर ने दी।