चंबा। लाठी के वार से पीट-पीटकर पत्नी को मौत के घाट उतारे वाले दोषी जय सिंह निवासी ग्राम दियोटनार, चुराह को जिला सत्र न्यायाधीश चंबा प्रीति ठाकुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 10 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार जय सिंह पर आरोप थे कि उसने अपनी पत्नी को लाठी के बार से पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद किया और आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच तीसा पुलिस स्टेशन द्वारा की गई और अदालत में चालान पेश कर मुकदमा चलाया गया। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 20 गवाहों से पूछताछ की। अब मुकदमे की समाप्ति पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।