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ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री व इस्तेमाल की होगी अनुमति

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चंबा। जिले में दीपावली त्योहार के दौरान आगजनी की घटनाओं से एहतियातन उचित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित बनाने को लेकर जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने विस्फोटक नियम 2008 के तहत आदेश जारी किए हैं।
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जारी आदेश के अनुसार जिले में ग्रीन पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। आदेश में सभी एसडीएम को कोविड-19 की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पटाखों के बिक्री स्थलों को चिह्नित करने और उपमंडलों में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि दिवाली त्योहार और गुरुपर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच और क्रिसमस और नववर्ष के दौरान रात 11.55 से रात 12.30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पटाखों की खुदरा या थोक बिक्री के लिए संबंधित उपमंडल दंडाधिकार की ओर से पूर्व निर्धारित या निर्दिष्ट अस्थायी, खुले और सुरक्षित स्थानों में ही पूर्व अनुमति लेने के बाद ही की जा सकेगी। बिक्री स्थलों में निर्मित शेड या दुकानों में न जलने वाले पदार्थों का प्रयोग करने को कहा गया है। इसके अलावा बिक्री स्थलों में उपयुक्त मात्रा में अग्निशमन यंत्रों, पानी इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों, बाजारों, साइलेंस जोन और हेरिटेज भवनों के आस-पास पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही होगी। नगर परिषद , नगर पंचायत पटाखों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण भी सुनिश्चित करें। समस्त उपमंडल अधिकारियों, पुलिस उप अधीक्षकों एवं थानाध्यक्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित बनाने और उल्लंघन की अवस्था में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
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