चंबा। जिला प्रशासन ने दिवाली पर एनजीटी के ग्रीन पटाखे जलाने के आदेशाें को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई पटाखा विक्रेता प्रतिबंधित पटाखे बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
ऐसे दुकानदारों को 50 हजार रुपये तक जुर्माना भी किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एसडीएम सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस विभाग की टीमें भी नियमित निरीक्षण करेंगी। प्रशासन की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद ग्रीन दिवाली मनाना है।
जिला चंबा में उपमंडलीय प्रशासन ने अलग-अलग जगह पटाखा मार्केट लगाने के निर्देश जारी किए हैं। एक ही मैदान में दस से बीस पंचायताें की आबादी के लिए पटाखों की व्यवस्था की जाएगी। एनजीटी ने ग्रीन पटाखे ही बेचने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अगर कोई दुकानदार प्रतिबंधित पटाखे बेचता है तो पकड़े जाने पर निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम चंबा अरुण शर्मा ने बताया कि प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। दूसरी तरफ जुर्माने का भी प्रावधान है। कहा कि पटाखा विक्रेताओं को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं।