मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की प्री-लोक अदालत में पेश हुए 300 चालान
दोबारा नियम तोड़ते पकड़े जाने पर चालकों के लाइसेंस होंगे अब निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नशेड़ी वाहन चालकों के करीब 300 चालान पेश हुए।
इनमें 131 चालानों के तहत 1,34,500 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात नियम तोड़ने पर दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। कई बार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वयं गाड़ियों का निरीक्षण करते हैं। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में 300 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 131 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। बता दें कि न्यायालय की ओर से 300 मामलों में समन जारी किए गए थे। इन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री लोक की अदालत में पेश होने की आदेश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 169 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।