179 वाहन चालकों से वसूल
किया 1.60 लाख रुपये जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री लोक अदालत में पेश हुए 245 चालान
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 245 चालान पेश हुए। इनमें 179 चालान के तहत 1.60 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही वाहन चालकों को चेतावनी दी गई कि दोबारा यातायात नियमों का पालन करते पकड़े जाने पर कार्रवाई के साथ उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने चालान की राशि को भी बढ़ाया है। चालान होने पर कई वाहन चालक मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में चालान भरते हैं। मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री लोक अदालत में 245 चालान प्रस्तुत किए गए। करीब 179 चालानों के तहत चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। न्यायालय ने 245 मामलों में समन जारी किए थे। इन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री लोक अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। करीब 66 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं। संवाद