चंबा। प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवानी होगी। इस संदर्भ में बोर्ड ने आदेश जारी कर किए हैं। आदेशों के मुताबिक बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को हर हाल में ई-केवाईसी करवानी होगी। अगर कामगार ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उनकी पात्रता रद्द हो जाएगी। बोर्ड की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद पंजीकृत कामगारों को मिलने वाली सुविधाओं को जारी रखना है। बिना ई-केवाईसी के कामगारों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
जानकारी के अनुसार जिला चंबा में करीब 16,000 सक्रिय कामगार पंजीकृत हैं। मगर अब तक महज चार हजार कामगारों की ही ई-केवाईसी हुई है, जबकि अन्य कामगारों ने अभी तक ई-केवाईसी करवानी जरूरी नहीं पहुंचा है।
ऐसे करवाएं ई-केवाईसी
सभी पंजीकृत कामगार अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर अपना आधार नंबर अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवाएं, ताकि ई-केवाईसी करना सुनिश्चित बनाई जा सके।
अब तक चार हजार कामगारों ने ही ई-केवाईसी करवाई है। चंबा में बोर्ड के तहत 16 हजार कामगार पंजीकृत हैं। स्वेता कुमारी, जिला श्रम कल्याण अधिकारी