काम मांगने की आड़ में लगभग अस्सी हजार रुपये की नकदी और आभूषण चुराने के आरोप में न्यायालय ने प्रीतम सिंह पुत्र चतरो राम निवासी गांव समनोट पंचायत मलूंडा तहसील भटियात को छह माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जिसमें दोषी का ट्रायल पीरियड भी शामिल रहेगा।
यह मामला पंद्रह अगस्त 2015 को महिंद्र पाल निवासी खड़ामुख तहसील भरमौर ने पुलिस में दर्ज करवाया था। जिसमें सामने आया कि कैसे दोषी पाए गए प्रीतम सिंह ने पहले महिंद्र पाल से काम मांगा और फिर उसके घर तक पहुंच गया। कुछ दिन जब महिंद्र सिंह अपने पारिवारिक झगड़ेे को निपटाने के लिए पुलिस के पास गया था।
ठीक उसी समय प्रीतम सिंह ने महिंद्र पाल के घर में रखी नकदी और आभूषण चुरा लिए लेकिन किसी न किसी तरह से पुलिस ने प्रीतम को ढूंढ निकाला। जिसके बाद पुलिस ने चालान बनाकर न्यायालय में दर्ज किया था। दोषी को सजा राजिंद्र कुमार एलडी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट चंबा ने सुनाई है। मामले की पैरवी केएस जरयाल एलडी सहायक जिला न्यायवादी चंबा ने की है।