अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। बाल श्रम रोकने के लिए जिला मुख्यालय में संयुक्त अभियान चलाया गया। संयुक्त अभियान के दौरान श्रम, पुलिस और चाइल्ड लाइन टीम के पदाधिकारी मौजूद रहे। टीम ने मुख्य बाजार, सपड़ी, सुल्तानपुर और परेल बाजार में दबिश दी। निरीक्षण के दौरान चार बच्चे घरों में काम करते हुए पाए गए। अब श्रम विभाग जल्द ही घरों में बच्चों से काम करवाने वाले मकान मालिकों को नोटिस जारी करेगा। इसके साथ ही उनसे बच्चों की आयु संबंधी प्रमाण पत्र लेगा। आयु प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की खामियां होने पर मकान मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त अभियान के दौरान टीम में श्रम अधिकारी चंबा आरके शर्मा, श्रम निरीक्षक डलहौजी एसआर शर्मा, महिला निरीक्षक पूजा कुमारी, चाइल्ड लाइन समन्वयक कपिल, चाइल्ड लाइन टीम सदस्य काजू राम शामिल रहे। जानकारी के अनुसार सबसे पहले टीम ने मुख्य बाजार में निरीक्षण किया। इसके बाद सुल्तानपुर और परेल मार्ग पर भी दुकानों में दबिश दी। इस दौरान चार बच्चें घरों में काम करते हुए मिले। इसके साथ ही दुकानों में भी निरीक्षण किया गया। टीम ने दुकानदारों को हिदायत दी की बाल श्रम अधिनियम के तहत 14 वर्ष या इससे कम आयु का बच्चे से किसी भी स्थिति में बालश्रम नहीं करवाया जा सकता है। जिला श्रम अधिकारी आरके शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घरों में काम करते हुए चार बच्चे मिले हैं। गृह मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे और बच्चों की जन्मतिथि की उचित जानकारी हासिल की जाएगी।