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चरस तस्करों को 11 साल कैद, 1.10 लाख का जुर्माना भी ठोका

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर ने चरस तस्करी के मामले में राजेश कुमार पुत्र प्रीतम चंद निवासी गांव कोटलू डाकघर उट्टाप तहसील नादौन जिला हमीरपुर, सिकंदर कुमार पुत्र लश्करी राम निवासी भड़ोली भागोर डाकघर जलाहन तहसील, नादौन जिला हमीरपुर, अशोक कुमार पुत्र ध्यान चंद निवासी गांव दासवीं डाकघर गलोड़ तहसील नादौन जिला हमीरपुर को 11 साल कैद और एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की। मामला 10 अप्रैल, 2018 का है। एसआईयू चंबा की टीम देर रात चौहड़ा के समीप नाकाबंदी पर थी। देर रात स्विफ्ट तलेरू की तरफ से चौहड़ा की तरफ आई। टीम ने चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी में तीन लोग सवार थे। पुलिस की पूछताछ में चालक ने अपना नाम सिकंदर पुत्र लश्करी बताया। गाड़ी में दो और लोग राजेश कुमार और अशोक कुमार भी बैठे थे।
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पूछताछ के दौरान गाड़ी में सवार तीनों लोग घबरा गए। पुलिस ने चालक को गाड़ी की डिक्की खोलने को कहा। पुलिस ने डिक्की की तलाशी ली तो उसमें रखे थैले से 1.666 किलो ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने गाड़ी में सवार तीन लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। साथ ही छानबीन शुरू की। इसके बाद पुलिस ने चालान प्रस्तुत किया। इस मामले में बीस गवाहों के बयान हुए। सोमवार को अदालत ने इस पर फैसला सुना दिया।
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