चंबा। बाहरी राज्यों से आकर हिमाचल में बिना कैजुअल डीलर नंबर सामान बेचने वाले एक व्यापारी को आबकारी एवं कराधान विभाग ने 31 हजार रुपये टैक्स व जुर्माना ठोका गया। व्यापारी पश्चिम बंगाल से आकर चंबा में प्लास्टिक से बने उत्पादों को बेच रहा था। जबकि बाहरी व्यापारी को हिमाचल में व्यापार करने से पहले विभाग से कैजुअल डीलर नंबर लेना आवश्यक है। बिना नंबर के कोई भी व्यापारी अपने सामान को नहीं बेच सकता। इसलिए बाहरी राज्य के एक व्यापारी के पर विभाग ने कार्रवाई की है।
आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों पर पैनी नजर रखे हुए है। जो भी बाहरी व्यापारी बिना कैजुअल डीलर नंबर लिए सामान बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो सामान जब्त करने के साथ उसे जुर्माना लगाया जा रहा है। हिमाचल व चंबा जिला में बाहरी राज्यों से भारी तादाद में व्यापारी पहुंचते हैं। इन व्यापारियों के पास सामान का बिल तो होता है। लेकिन, सामान बेचने के लिए कैजुअल डीलर नंबर नहीं होता। ऐसे ही एक व्यापारी को विभाग की टीम ने दबोचा और कड़ी कार्रवाई की। उसके सामान को तब छोड़ा गया, जब उसने टैक्स व जुर्माना अदा किया। साथ ही व्यापारी ने सामान बेचने के लिए विभाग के कार्यालय में कैजुअल डीलर नंबर के लिए आवेदन किया।
ईटीओ एक्साइज बिन प्रसाद थापा ने बताया कि कैजुअल डीलर का नंबर लिए बगैर सामान बेचने वाले बाहरी व्यापारी पर विभाग ने कार्रवाई की है। व्यापारी को 31 हजार रुपये टैक्स व जुर्माना लगाया गया है।