318 ग्राम चरस बरामदगी मामले में दोषी को तीन साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा रमणिक शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी असगर पुत्र दीन मोहम्मद निवासी धुट्टा डाकघर दुअल तहसील सलूणी जिला चंबा को दोषी करार दिया है।
अदालत ने उसे एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
चंबा के उप जिला अटॉर्नी नवीन कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर 2019 को शाम करीब 4:05 बजे चंबा-पठानकोट मार्ग पर बोंखारी मोड़ के पास आरोपी के कब्जे से एक बैग बरामद किया गया था। बैग से 318 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी आशीष पठानिया और मुख्य आरक्षी विपिन सिंह ने की। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अदालत में 17 गवाह पेश किए। गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।