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Chamba News: उधार लिए 3.50 लाख नहीं लौटाने पर ठेकेदार को जेल

Sat, 28 Mar 2026 10:40 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
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दो साल के साधारण कारावास के साथ छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
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जुर्माना अदा न करने पर आरोपी भुगतना होगा छह माह का अतिरिक्त कारावास
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मजदूरों को वेतन देने के लिए उधार लिए 3.50 लाख रुपये वापस न लौटाने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने आरोपी ठेकेदार को दो साल साधारण कारावास और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पीड़ित राम कमल ने बताया कि आरोपी नरदेव ठेकेदारी करता है। 15 मार्च, 2019 को आरोपी ने उनसे 3.50 लाख रुपये मजदूरों को पेमेंट करने के लिए उधार लिए। जून 2019 में यह राशि लौटाने का वादा किया। आरोपी ने हस्ताक्षर कर उन्हें बैंक का एक चेक भी दिया। निर्धारित समय अवधि के बाद ठेकेदार ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। जुलाई 2019 में पीड़ित ने आरोपी की ओर से दिया चेक बैंक में लगा दिया लेकिन खाते में धनराशि न होने पर चेक बाउंस हो गया। इसकी सूचना मिलने पर पीड़ित के होश उड़ गए। उन्होंने आरोपी ठेकेदार से संपर्क साधने का प्रयास किया लेकिन उसने उन्हें पैसे न होने का हवाला देकर बाद में उधार लिए पैसे लौटाने की बात कही। अगस्त 2019 में आरोपी को नोटिस जारी करवाया गया। उसने इसका जवाब भी नहीं दिया। इस पर पीड़ित ने न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने मामले से जुड़े समस्त सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल का साधारण कारावास और छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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