याचिकाकर्ता ने किया था निर्दोष होने का दावा
चंबा। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा एन रमणीक शर्मा की अदालत ने 8.25 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने इस दौरान दावा किया कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस मामले में फंसाया गया है। वह जांच में पुलिस का सहयोगी है। न्यायालय में बताया गया कि उसे चिट्टे के झूठे केस में फंसा कर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया है। हालांकि, उससे पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया है। चिट्टा अन्य से बरामद हुआ है। ऐसे में उसे न्यायालय से जमानत मिलना आवश्यक है। विपक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को चिट्टे संग गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा, आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाए। न्यायालय ने समस्त गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को जमानत दे दी।