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चीह पंचायत के वार्ड सदस्य को उपायुक्त ने दिए निलंबन के निर्देश

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चंबा। ग्राम पंचायत चीह के वार्ड सदस्य को जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया ने पद से निलंबित कर दिया है। पिछले वर्ष वार्ड सदस्य के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। इसको लेकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के अनुसार वार्ड सदस्य को अपना जवाब देना था। मगर वार्ड सदस्य संतोषजनक जवाब नहीं सका।
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इसके बाद जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया ने पंचायती राज अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 के तहत वार्ड सदस्य को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। निलंबन के बाद पंचायत में वार्ड सदस्य का पद रिक्त हो गया है। इसे भरने के लिए पंचायती विभाग आगामी कार्रवाई को अमल में लाएगा।
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