चंबा। चंबा-खज्जियार सड़क को चौड़ा करने के कार्य के चलते
हर रोज दो घंटे वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उपायुक्त विवेक भाटिया ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आदेश जारी करते हुए चंबा-खज्जियार सड़क के 0/0 से 19 किलोमीटर (एमडीआर-70) तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे और शाम को 3 बजे से 4 बजे के दौरान 11 अगस्त तक वाहनों की आवाजाही बंद रखने के आदेश दिए हैं।
उपायुक्त ने आदेश में जारी किया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण मंडल चंबा के सूचित किए जाने और ब्लास्टिंग और कटिंग के कार्य के दौरान पत्थर गिरने के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इस दौरान आपातकालीन सेवा से संबंधित वाहनों की आवाजाही सामान्य रखने के लिए खुदाई और कटिंग के कार्य को बंद कर दिया जाएगा और उन्हें सड़क से गुजरने की अनुमति रहेगी।