सलूणी (चंबा)। उपमंडल सलूणी के तहत ग्राम पंचायत किहार में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन के नियम का उल्लंघन करते हुए घर से बाहर निकल गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे दोबारा होम आइसोलेट किया। साथ ही पुलिस थाना किहार में भादंसं की धारा 188, 269, 270 और डीएम एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि इस व्यक्ति को कोरोना की चपेट में आने के बाद होम आइसोलेट किया गया था। इस दौरान वह होम आइसोलेशन के नियमों को तोड़कर घर से बाहर निकल गया। इससे न केवल उसके परिवार को खतरा बना गया है, बल्कि पूरे इलाके में संक्रमण फैल सकता है। बहरहाल, पुलिस थाना किहार में मामला दर्ज कर लिया गया है।
वहीं, दूसरी ओर जिला प्रशासन की ने भी आह्वान किया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को अगर होम आइसोलेशन में रखा गया है तो वे कोविड नियमों का पालन करें। पुलिस अधीक्षक चंबा अरुल कुमार ने बताया कि पुलिस थाना किहार में होम आइसोलेशन का नियम तोड़ने पर केस दर्ज किया गया है। कहा कि कोविड नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।