भरमौर (चंबा)। खड़ामुख-होली मार्ग पर निर्मित होने वाले लोहे के बैलीब्रिज के कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए एक से 10 मार्च तक क्वांरसी नाले से होकर बनाए गए अस्थायी रास्ते से छोटे वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी जिससे पुल निर्माण कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। बहरहाल भरमौर प्रशासन की ओर से इस बाबत अधिसूचना तक जारी कर दी गई है।
होली-खड़ामुख मार्ग पर चौली नाले पर बना बैली ब्रिज चार फरवरी देर शाम टूटने से दो भारी भरकम मालवाहक वाहन भी नाले में पुल समेत समा गए। हादसे में एक टिपर चालक की मौत हो गई थी जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। संभवत: लोहे से बना पुल मलबे से भरे दो टिपरों का भार सहन नहीं कर सका। इसके बाद शासन-प्रशासन की अगुवाई में विभागीय टीमों ने मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू अभियान चला कर घायलों को भरमौर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही लोगों की आवाजाही को सुचारु करवाने के लिए शनिवार से ही वैकल्पिक तौर पर चौली नाले में ही रास्ते का निर्माण कार्य आरंभ करवा कर लोगों को कुछ अदद राहत प्रदान की। बताया जा रहा है कि कोलकाता से मंगवाया गया सामान अब चौली पहुंच गया है। पुल निर्माण कार्य के चलते अब क्वांरसी नाले में से दस दिन तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर नरेंद्र कुमार चौहान ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115, 117 और मोटर वाहन अधिनियम 1999 नियम 184 व 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग उपमंडल होली से प्राप्त जानकारी के अनुसार कवांरसी नाले पर बैली ब्रिज के निर्माण कार्य को सुचारु करने के लिए अस्थायी तौर पर बनाए गए रास्ते को 10 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद किया जाना है। उन्होंने लोगों से इस दौरान लोगों से सहयोग की भी अपील की है।