संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। आधार सत्यापन के लिए विभिन्न 59 दस्तावेजों को दिया जा सकता है। उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि पहचान प्रमाण के लिए 31 दस्तावेजों में कोई भी एक दस्तावेज मान्य होगा।
इनमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से जारी फोटो पहचान पत्र, हथियार लाइसेंस, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड, पेंशनभोगी फोटो कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड, किसान फोटो पासबुक, सीजीएचएस/ ईसीएचएस फोटो कार्ड और डाक विभाग से जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड, लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार से जारी फोटो पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेज मान्य है।
उन्होंने कहा कि आवेदक के नाम और परिवार के मुखिया से संबंध दर्शाने वाले प्रमाण पत्र के तौर पर भी 14 विभिन्न दस्तावेज दिए जा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले में इस समय 22 आधार पंजीकरण केंद्र हैं। इनके अलावा दो मोबाइल यूनिटें भी उपलब्ध हैं।