चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 50 चालान पेश हुए। इनमें से 30 चालानों के तहत 55,500 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला। इसके साथ ही बिगड़ैल चालकों को यातायात नियमों की दोबारा अवहेलना करते हुए पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने को लेकर भी चेताया। न्यायालय ने 50 मामलों में समन जारी किए थे। 20 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं, जिन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर वारंट जारी किए हैं।