सलूणी (चंबा)। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सलूणी के सात ढाबाें और चाय स्टॉलों के संचालकों पर घरेलू गैस सिलिंडर के व्यावसायिक प्रयोग पर 4,500 रुपये जुर्माना लगाया है। सलूणी बाजार में 4 जुलाई को विभाग की टीम ने निरीक्षण किया था। अनियमिततताएं पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 4 सितंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया। वीरवार को सुनवाई के दौरान उनके उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके चलते अब विभाग ने सभी सात प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया और राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी गई। एसडीएम सलूणी चंद्रवीर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई और आगे भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे। अगर उसके बाद भी कोई दुकानदार नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी।