चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 150 चालान पेश हुए। इसमें से 101 चालानों के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना यातायात के नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही बिगड़ैल चालकों को दोबारा नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने को लेकर भी चेताया। इस दौरान 49 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर वारंट जारी किए गए।