चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 150 चालान पेश हुए। इलमें से 101 चालानों के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना यातायात के नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूला गया।
साथ ही अदालत ने बिगड़ैल चालकों को दोबारा यातायात के नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने को लेकर चेताया। इस दौरान नशे में वाहन चलाने वाले कुछ चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीनों के लिए सस्पेंड किए गए।
इसके अलावा 49 वाहन चालक अदालत में पेश नहीं हुए। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं।