मेले में खाद्य उत्पाद बेचने से पहले दुकानदारों को बनाना होगा अपना फूड लाइसेंस
बिना ढके खाद्य उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर की जाएगी कार्रवाई : दीपक आनंद
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले में खाद्य पदार्थ बेचने से पहले दुकानदारों को स्वास्थ्य विभाग से फूड लाइसेंस लेना होगा। बाहरी राज्यों का लाइसेंस मान्य नहीं होगा।
विभाग ने सभी व्यापारियों को चेतावनी जारी कर दी है। जो भी दुकानदार बिना लाइसेंस खाद्य उत्पाद बेचते हुए पकड़ा गया, उसका चालान काटकर 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस कार्रवाई से बचने के लिए सभी दुकानदारों को फूड लाइसेंस बनाना अनिवार्य है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बताया कि मिंजर मेले में बाहरी राज्यों से व्यापारी अपने खाद्य उत्पाद बेचने के लिए आते हैं। लोग मेले के दौरान उनकी दुकानों में इन उत्पादों को खाते भी हैं। ऐसे में लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर विभाग ने यह निर्णय लिया है कि बाहरी दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। वहां बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता जांच करने के लिए रोजाना सैंपल भरे जाएंगे। इन्हें जांच के लिए विभाग की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। गुणवत्ता में कोई सैंपल फेल होता है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को खाद्य उत्पाद ढककर रखने होंगे। सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना होगा। मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में कम से कम रंगों को इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानदारों ने फूड लाइसेंस बना लिए हैं। बाकियों को भी यह हिदायत दी गई है कि वे अपने लाइसेंस बना लें।