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मालवाहक वाहन में सवारियां ढोना गैरकानूनी

Sun, 29 Jun 2014 05:32 AM IST
Chamba
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चंबा। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि मालवाहक वाहनों के मालिकों को जागरूक किया जाएगा ताकि वे मालवाहक वाहन में सवारियां ढोने से जुड़े नुकसान व खतरों से वाफिक हो सकें। बैठक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शुभकरण सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर शुभकरण सिंह ने कहा कि मालवाहक वाहन में सवारियां ढोना गैरकानूनी है। दुर्घटना की सूरत में मुआवजे की पूरी जिम्मेवारी वाहन मालिक पर आ जाती है। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। शुभकरण सिंह ने बताया कि मणिमहेश यात्रा के दौरान विशेष अभियान के तहत नाके लगाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने तेज गति से विशेषकर दोपहिया वाहन चलाने वालों पर भी नजर रखने के भी निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना गियर के स्कूटर का लाइसेंस जारी करने से पहले नियम में दिए गए प्रावधानों को भली-भांति जांच लिया जाए। नियमों के मुताबिक ये लाइसेंस भी 50 सीसी तक ही इंजन क्षमता वाले बिना गियर के स्कूटर के लिए ही जारी किया जाता है। बैठक में चंबा-खड़ामुख सड़क पर चेतावनी बोर्ड लगाने, कियाणी-चकलू-कोटी मार्ग पर क्रैश बैरियर लगाने, जुलाहकड़ी में मार्ग की दशा सुधारने व जिले के ब्लैक स्पॉटों को जल्द सुधारने के बारे में चर्चा की गई। आरटीओ ने बताया कि जिले में जनवरी से मई महीने के दौरान परिवहन व पुलिस द्वारा चालान करके 53.91 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं। बैठक में डीएसपी जितेंद्र, डीपीआरओ रवि वर्मा, डा. रामकमल, एचआरटीसी के प्रबंधक शुगल सिंह मौजूद रहे।
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