चंबा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कर्म प्रताप सिंह ठाकुर की लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 200 चालान पेश हुए। इनमें 96 चालान के तहत 69 हजार 500 रुपये जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया।
अब राष्ट्रीय लोक अदालत में इन मामलों पर अंतिम मुहर लगेगी।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा की लोक अदालत में 200 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 96 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। बता दें कि न्यायालय की ओर से 200 मामलों में समन जारी कर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की लोक अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके उपरांत भी करीब 131 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए। इन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं। गौर रहे कि लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटारा किया जाता है।