चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के 100 चालान पेश हुए। इसमें से 71 चालानों के तहत 84,500 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात के नियम तोड़ते दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगें। इस दौरान 29 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर सम्मन जारी किए हैं।